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Saturday, September 5, 2020

भारतीय राजव्यवस्था (part 4), संघीय कार्यपालिका

भारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था (part 4), संघीय कार्यपालिका


8. संघीय कार्यपालिका 

राष्ट्रपति 

भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में ( अनुच्छेद 53 ) निहित हैं । राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है । वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है । 

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएँ 

वह भारत का नागरिक हो । उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो । वह लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य हो । वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार या इनमें से किसी भी सरकार द्वारा नियन्त्रित किसी अन्य स्थानीय सत्ता के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो । राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचकमण्डल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में आवश्यक माने जाते हैं । 

राष्ट्रपति का चुनाव 

• राष्ट्रपति का चुनाव ( अनुच्छेद 54 ) एक निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा होता है । यह निर्वाचक मण्डल संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों से निर्मित होता है । 

• राष्ट्रपति का चुनाव एक समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तान्तरणीय मत के माध्यम से गुप्त मत - पत्र द्वारा होता है । संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य , राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान- परिषद् के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते । 

• यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या T संघ अथवा किसी राज्य की मन्त्रिपरिषद् का सदस्य हो , तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा ।

• राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित होने के लिए वैध मतों की संख्या 50 % से अधिक होनी चाहिए । 

• राष्ट्रपति चुनाव के विषय में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है , तो केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार है । 

कार्य व शक्तियाँ 

कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति , शासन संचालन सम्बन्धी शक्ति , सैनिक क्षेत्र में शक्ति , इत्यादि । 

विधायी शक्तियाँ विधायी क्षेत्रों का प्रशासन , सदस्यों का मनोनयन , अध्यादेश जारी करने ( अनुच्छेद 123 ) की शक्ति , आदि । 

संकटकालीन शक्तियाँ संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । संकटकालीन प्रावधान निम्न हैं 

• युद्ध , बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से सम्बन्धित संकटकालीन व्यवस्था ( अनु . 352 ) 

• राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था ( अनु . 356 ) .

भारत में आपातकाल

की घोषणा

 • 1962 पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा              अक्टूबर , 1962 में भारत - चीन युद्ध के                समय हुई थी

 • 1971 द्वितीय आपातकाल की घोषणा दिसम्बर ,                1971 में भारत - पाकिस्तान युद्ध के समय               हुई थी ।

• 1975 तीसरे आपातकाल की घोषणा जून , 1975                में हुई थी


राष्ट्रपति की वीटो ( निषेधाधिकार )
शक्तियाँ

भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त हैं 

• आत्यन्तिक वीटो ( Absolute veto ) इस वीटो शक्ति के अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है अर्थात् वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है । 

• निलम्बनकारी वीटो ( Suspension veto ) इस वीटो शक्ति के अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है । 

• जेबी वीटो ( Pocket veto ) इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है अर्थात् इस वीटो शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है , न ही अनुमति देने से इनकार करता है और न ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है । 

• विवादास्पद भारतीय डाक ( संशोधन ) विधेयक 1986 के सम्बन्ध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया । भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम प्रयोग था । 

पद त्याग 

राष्ट्रपति निम्न दशाओं में पाँच वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है 

• उप - राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने त्याग - पत्र द्वारा 

• महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर ( अनु . 56 एवं 61 ) । महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है , जो अनु . 61 ( 1 ) में उल्लेखित है , वह है-- संविधान का अतिक्रमण ।

उप - राष्ट्रपति

अनुच्छेद 63 यह व्यवस्था करता है कि भारत का एक उप - राष्ट्रपति 

• उप - राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है । यह चुनाव एकल हस्तान्तरणीय मत के माध्यम से समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है । 

• उप - राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित या इससे जुड़ा कोई उप - राष्ट्रपति उप - राष्ट्रपति होगा । भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयित होता है , जिसका न्यायक्षेत्र विशिष्ट और अन्तिम है । 

• एक व्यक्ति के उप - राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ वही हैं , जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होती हैं , किन्तु उप - राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य होना चाहिए । 

• उप - राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है । 

• डॉ.एस राधाकृष्णन भारत के पहले उप - राष्ट्रपति थे । 

• वर्तमान में मौ . हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति हैं ।

प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् 

• संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देने हेतु एक मन्त्रिपरिषद् होती है , जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होता है । 

• संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार , प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री की सलाह पर करेगा । 

• पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमन्त्री सहित प्रत्येक मन्त्री को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है । 

• मन्त्रिपरिषद् , सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है । ( अनुच्छेद 75 ( 3 ) ) 

• प्रधानमन्त्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है । देश के पहले प्रधानमन्त्री पं . जवाहरलाल नेहरू थे । वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमन्त्री रहे थे । 

• प्रधानमन्त्री , नीति आयोग ( पूर्व में योजना द आयोग ) का पदेन अध्यक्ष भी होता है । प्रथम गैर - कांग्रेसी प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ( 1977-79 ) थे । देश की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा  गाँधी थीं ।

• पीवी नरसिम्हा राव एवं एच डी देवगौड़ा , प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे ।

• ऐसे प्रधानमन्त्री जो पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे श्रीमती इन्दिरा गाँधी , इन्द्र कुमार गुजराल एवं मनमोहन सिंह । 

• चौ . चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमन्त्री रहे , जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए । 

• विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रथम प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे । 

• सबसे कम समय तक ( मात्र 13 दिन ) रहने वाले प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी । 

• गुलजारी लाल नन्दा दो बार ( वर्ष 1964 व 1966 ) भारत के अन्तरिम प्रधानमन्त्री बने । 

• वर्तमान में नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमन्त्री हैं ।


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