भारतीय राजव्यवस्था
8. संघीय कार्यपालिका
राष्ट्रपति
भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में ( अनुच्छेद 53 ) निहित हैं । राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है । वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है ।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएँ
राष्ट्रपति का चुनाव
• राष्ट्रपति का चुनाव ( अनुच्छेद 54 ) एक निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा होता है । यह निर्वाचक मण्डल संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों से निर्मित होता है ।
• राष्ट्रपति का चुनाव एक समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तान्तरणीय मत के माध्यम से गुप्त मत - पत्र द्वारा होता है । संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य , राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान- परिषद् के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते ।
• यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या T संघ अथवा किसी राज्य की मन्त्रिपरिषद् का सदस्य हो , तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा ।
• राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित होने के लिए वैध मतों की संख्या 50 % से अधिक होनी चाहिए ।
• राष्ट्रपति चुनाव के विषय में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है , तो केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार है ।
कार्य व शक्तियाँ
कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति , शासन संचालन सम्बन्धी शक्ति , सैनिक क्षेत्र में शक्ति , इत्यादि ।
विधायी शक्तियाँ विधायी क्षेत्रों का प्रशासन , सदस्यों का मनोनयन , अध्यादेश जारी करने ( अनुच्छेद 123 ) की शक्ति , आदि ।
संकटकालीन शक्तियाँ संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । संकटकालीन प्रावधान निम्न हैं
• युद्ध , बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से सम्बन्धित संकटकालीन व्यवस्था ( अनु . 352 )
• राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था ( अनु . 356 ) .
भारत
में
आपातकाल
की
घोषणा • 1962 पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा अक्टूबर , 1962 में भारत - चीन युद्ध के समय हुई थी । • 1975 तीसरे आपातकाल की घोषणा जून , 1975 में हुई थी । |
राष्ट्रपति की वीटो ( निषेधाधिकार )
शक्तियाँ
पद त्याग
उप - राष्ट्रपति
• उप - राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है । यह चुनाव एकल हस्तान्तरणीय मत के माध्यम से समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है ।
• उप - राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित या इससे जुड़ा कोई उप - राष्ट्रपति उप - राष्ट्रपति होगा । भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयित होता है , जिसका न्यायक्षेत्र विशिष्ट और अन्तिम है ।
• एक व्यक्ति के उप - राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ वही हैं , जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होती हैं , किन्तु उप - राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य होना चाहिए ।
• उप - राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ।
• डॉ.एस राधाकृष्णन भारत के पहले उप - राष्ट्रपति थे ।
• वर्तमान में मौ . हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति हैं ।
प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्
• संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देने हेतु एक मन्त्रिपरिषद् होती है , जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होता है ।
• संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार , प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री की सलाह पर करेगा ।
• पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमन्त्री सहित प्रत्येक मन्त्री को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है ।
• मन्त्रिपरिषद् , सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है । ( अनुच्छेद 75 ( 3 ) )
• प्रधानमन्त्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है । देश के पहले प्रधानमन्त्री पं . जवाहरलाल नेहरू थे । वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमन्त्री रहे थे ।
• प्रधानमन्त्री , नीति आयोग ( पूर्व में योजना द आयोग ) का पदेन अध्यक्ष भी होता है । प्रथम गैर - कांग्रेसी प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ( 1977-79 ) थे । देश की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी थीं ।
• पीवी नरसिम्हा राव एवं एच डी देवगौड़ा , प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे ।• ऐसे प्रधानमन्त्री जो पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे श्रीमती इन्दिरा गाँधी , इन्द्र कुमार गुजराल एवं मनमोहन सिंह ।
• चौ . चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमन्त्री रहे , जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए ।
• विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रथम प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे ।
• सबसे कम समय तक ( मात्र 13 दिन ) रहने वाले प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ।
• गुलजारी लाल नन्दा दो बार ( वर्ष 1964 व 1966 ) भारत के अन्तरिम प्रधानमन्त्री बने ।
• वर्तमान में नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमन्त्री हैं ।
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